जालंधर : कहीं आपका वाहन भी तो नहीं है पुलिस कब्जे में? नहीं तो हो जायेगा नीलाम

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जालंधर : कहीं आपका वाहन भी तो नहीं है पुलिस कब्जे में? नहीं तो हो जायेगा नीलाम

जालंधर 20 मई (ब्यूरो) : ट्रैफिक पुलिस कमिश्नरेट जालंधर ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत जब्त किए गए वाहनों के मालिकों के लिए एक जरूरी सूचना जारी की है। पुलिस के अनुसार, साल 2013 से लेकर साल 2020 तक विभिन्न कारणों से जब्त किए गए कई वाहन अभी भी पुलिस स्टेशन और ट्रैफिक पुलिस के कब्जे में खड़े हैं। इन वाहनों के मालिक अब तक इन्हें छुड़वाने के लिए आगे नहीं आए हैं।

ट्रैफिक पुलिस कमिश्नरेट ने बताया कि जब्त किए गए इन वाहनों को पुलिस थानों और अन्य निर्धारित स्थानों पर लंबे समय से रखा गया है। अब इन वाहनों को छोड़ने से पहले वाहन मालिकों को अंतिम अवसर दिया जा रहा है।

3 दिन के भीतर करें दावा

वाहन मालिकों को निर्देश दिया गया है कि वे इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 3 दिनों के भीतर निम्न दस्तावेजों के साथ ट्रैफिक पुलिस कमिश्नरेट जालंधर कार्यालय या संबंधित पुलिस स्टेशन में संपर्क करें—

वाहन की आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट)
पहचान पत्र
बीमा दस्तावेज
अन्य आवश्यक कागजात
दावा न करने पर होगी नीलामी

यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई वाहन मालिक अपने वाहन पर दावा नहीं करता है, तो मोटर वाहन अधिनियम और संबंधित नियमों के अनुसार इन वाहनों की सार्वजनिक नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नीलामी के बाद वाहन मालिकों का किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

पुलिस की अपील

ट्रैफिक पुलिस कमिश्नरेट जालंधर ने सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे समय रहते आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने वाहनों को छुड़वाने की प्रक्रिया पूरी करें, ताकि उन्हें भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

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