आप विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को अदालत ने सुनाई इतने साल की सजा,पढ़े
न्यूज नेटवर्क 12 सितंबर (ब्यूरो) : बीते दिनों पहले जहां अदालत द्वारा तारंतरण के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को गिरफ्तार करने के आदेश करने का हुकुम जारी हुआ था। जिसके बाद पुलिस द्वारा विधायक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वहीं आज शुक्रवार को तरनतारन की अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में दोषी करार देते हुए 4 साल कैद की सजा सुनाई गई है।
फैसले के बाद अब उन्हें जेल में रहना होगा और साथ ही उनकी विधायकी भी खत्म हो जाएगी।
यह मामला 2013 का है जब लालपुरा टैक्सी ड्राइवर हुआ करते थे। कि एक मैरिज पैलेस में शादी समारोह के दौरान उन्होंने एक युवती से छेड़छाड़ व मारपीट की थी।
अदालत में बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि यह दलित युवती से मारपीट का केस है, लेकिन गवाहों और सबूतों को देखते हुए अदालत ने लालपुरा को दोषी करार देते हुए अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई।

