जालन्धर : पार्षद जस्सल को किस धाराओं के तहत हुई सजा

जालन्धर 13 जनवरी (ब्यूरो) : 2009 में हुए वियाना कांड को लेकर वीरवार को कोर्ट ने पार्षद मनदीप जस्सल व अन्य साथियों को सजा सुनाई गई है। साल 2009 में ऑस्ट्रिया के वियाना में संत श्री रामानंद जी की कुछ लोगो द्वारा गोलियां मार हत्या कर दी गई थी।

जिसके बाद गुस्साए लोगों द्वारा महानगर में आगजनी व तोड़फोड़ की गई थी। वहीं कुछ युवको द्वारा जोहल अस्पताल में भी आगजनी व तोड़फोड़ की गई थी। जिसमे इलाके का पार्षद मनदीप जस्सल भी मौजूद था। महानगर में कांग्रेसी पार्षद मनदीप जस्सल का जौहल अस्पताल के मालिक के साथ हुए विवाद को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, जौहल अस्पताल के डाक्टर बीएस जौहल द्वारा किए गए केस को लेकर आज पार्षद जस्सल की कोर्ट में सुनवाई थी। सुनवाई दौरान कोर्ट ने जस्सल को बीएस जौहल द्वारा लगाए आरोपों पर फैसला सुनाते हुए आईपीसी की धारा 435 के तहत 5 साल की सजा सुनाई है। इस दौरान पुलिस ने मंदीप जस्सल को मौके पर ही हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने पार्षद जस्सल को जुर्माना भी लगाया है।
जुर्माना अदा न करने पर पार्षद जस्सल को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। बता दें कि मनदीप जस्सल के खिलाफ जौहल अस्पताल के डाक्टर बीएस जौहल ने पर्चा दर्ज करवाया था। दोनों पक्षों का यह केस कोर्ट करीब 13 साल चला। जिस पर कोर्ट ने आज मंदीप जस्सल को 5 साल की सजा सुनाई है।

बता दें कि यह मामला तकरीबन 13 साल पुराना है 13 साल पहले वियाना कांड हुआ था। जिसमें मनदीप सिंह जस्सल कांग्रेसी पार्षद और उनके कुछ और साथी द्वारा रामा मंडी में स्थित जोहल हॉस्पिटल के बाहर बयाना कांड के समय अभद्रता तोड़फोड़ जोहल अस्पताल के अंदर जाकर पैसे चोरी करना बाहर लोगों के लगे मोटरसाइकिल को जलाना और 14 से भी ज्यादा पुलिसकर्मियों को हमला कर घायल करना। जिसमें एक डीसीपी और 14 पुलिसकर्मी को घायल करने का मामला था।जिसके ऊपर आज 13 साल बाद फैसला आया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में मनदीप जस्सल और उनके चार साथियों को पांच 5 साल की सजा हुई है और कई हजार जुर्माने भी लगाया गए हैं।

बातचीत दौरान बी एस जोहल के एडवोकेट दर्शन सिंह दयाल ने बताया कि 2021 में मनदीप सिंह जस्सल द्वारा उस समय के मौजूद सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात करके इस मामले को खारिज करने की अपील की गई थी। ताकि समुदाय का वोट बैंक हासिल किया जा सके। इस मामले में कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। जिसे डॉक्टर जोहल के वकील द्वारा अपना पक्ष रखे जाने के बाद खारिज भी किया गया था। आखिर आज 13 साल बाद फैसला आया जिस में माननीय अदालत द्वारा मनदीप सिंह जस्सला को 5 साल की सजा सुनाई गई और हजारों रुपए जुर्माना लगाया गया।

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