आवा पशुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश,पढ़े
न्यूज़ नेटवर्क 7 नवम्बर (ब्यूरो) : शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में बढ़ते आवारा पशुओं और कुत्तों के मामलों को गंभीरता से लेते हुए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, नगरपालिकाओं और एनएचएआई (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) को सख्त निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने कहा है कि सड़कों, राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों से सभी आवारा पशुओं को तुरंत हटाया जाए ताकि सड़क हादसों पर लगाम लगाई जा सके।
सर्वोच्च अदालत ने आदेश दिया है कि इसके लिए विशेष निगरानी टीमें बनाई जाएं जो हाईवे और सड़कों पर मौजूद आवारा पशुओं को पकड़कर शेल्टर होम्स में सुरक्षित रखे।
तीन जजों जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया ने सुनवाई के दौरान बताया कि देश में कुत्तों के काटने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। अदालत ने कहा कि:
* सभी शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए।
* उन्हें शेल्टर होम्स में रखा जाए और पूरी तरह टीकाकरण किया जाए।
* टीकाकरण के बाद भी कुत्तों को दोबारा उसी इलाके में न छोड़ा जाए।
* सार्वजनिक जगहों पर दोबारा उनकी घुसपैठ रोकने के लिए पुख्ता व्यवस्था की जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस दिशा में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी, जहां कोर्ट राज्यों और संबंधित एजेंसियों की कार्रवाई रिपोर्ट की समीक्षा करेगी।


