Punjab में अब इस चुनाव का बजा बिगुल, तारीखों की घोषणा, EVM नहीं बैलेट पेपर से होगा मतदान,पढ़े
न्यूज़ नेटवर्क 28 नवंबर (ब्यूरो) :
पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों की तैयारियां तेज़ हो चुकी हैं। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर राज कमल चौधरी ने घोषणा की है कि 14 दिसंबर को मतदान और 17 दिसंबर को मतगणना होगी। इसके साथ ही राज्य में आचार संहिता भी लागू हो गई है।
नामांकन प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर तक चलेगी। उम्मीदवार सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने नामांकन दाखिल कर सकेंगे। इसके बाद 5 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 6 दिसंबर को नाम वापस लेने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इसी दिन चुनाव चिन्ह भी वितरित किए जाएंगे।
इस बार चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। पंचायत समिति के लिए सफेद रंग का और जिला परिषद के लिए पीले रंग का बैलेट पेपर उपयोग होगा। चुनावी खर्च सीमा भी तय की गई है। जिला परिषद उम्मीदवार के लिए 2,55,000 रुपये और पंचायत समिति उम्मीदवार के लिए 1,10,000 रुपये तक की अनुमति दी गई है।
राज्य में कुल 1 करोड़ 36 लाख 4650 मतदाता मतदान करेंगे। polling सुबह 8 बजे शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलेगी। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए 96000 कर्मचारी और 50,000 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही 3528 संवेदनशील और 915 अति संवेदनशील क्षेत्र चिह्नित किए गए हैं। चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है।
915 अतिसंवेदनशील और 3,528 संवेदनशील स्थान
नामांकन प्रक्रिया के दौरान विशेष सुरक्षा इंतज़ाम किए जाएंगे। पुलिस द्वारा विभिन्न जगहों पर अतिरिक्त चौकियां भी स्थापित की जाएंगी। चुनावों के लिए कुल 13,000 स्थानों की पहचान की गई है, जिनमें से 915 स्थानों को अतिसंवेदनशील और 3,528 को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है।
पंजाब चुनावों का पूरा शेड्यूल
नामांकन का समय: सुबह 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक
नामांकन की अंतिम तिथि: 4 दिसंबर, दोपहर 3:00 बजे (सभी कार्य दिवस)
5 दिसंबर: नामांकन पत्रों की जांच
6 दिसंबर: नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि
मतदान: 14 दिसंबर
परिणाम: 17 दिसंबर
नामांकन प्रक्रिया की पूर्ण वीडियोग्राफी करवाई जाएगी ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। ग्रामीण इलाकों में आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है।


